दो मुन्नाभाई सहित छ को पांच पांच साल की सजा, जुर्माना भी Madhya Pradesh PMT Case में दो साल्वर, दो दलाल भी आरोपित।
ग्वालियर - व्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) द्वारा 20 जून 2010 को आयोजित प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) मे टेस्ट सेंटर पी जी कालेज गुना में प्रदीप उपाध्याय और परवेज आलम पेपर देने आए थे। परीक्षा हाल में निरिक्षको को परीक्षार्थियों के चेहरे और फार्म पर लगे फोटो के मिलान के बाद संदेह हुआ था पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया था कि वे दोनों साल्वर के रूप में परीक्षा देने आए हैं। प्रदीप उपाध्याय अवधेश कुमार की जगह और परवेज आलम राजेश बघेल की जगह पेपर दे रहे थे, केंद्राध्यक्ष ने दोनों को पकड़ने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई के विशेष सत्र न्यायालय में आज उनके सहित उनके साथ के अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष सत्र न्यायालय ने सोमवार को पीएमटी कांड के छह आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3700 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आरोपितों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। जिन्हें सजा सुनाई गई है, उनमें साल्वर, छात्र व दलाल शामिल हैं। दोनों मुख्य आरोपितों ने पुलिस को बताया था कि कि उन्हें हरिनारायण सिंह व वेदरतन लेकर आए थे । इसके बदले में उ...