अवेध रूप से रेत उत्खन्न कर परिवहन करने वाले आरोपियो के जमानत आवेदन निरस्त, सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत हो माननीय न्यायधीश ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर दिया निर्णय।

खातेगांव जिला देवास। विगत 13 जुलाई को पुलिस ने अवैध रेती परिवहन करते ग्राम कांजीपुरा खातेगांव दुदवास के कच्चे रास्ते से घेराबंदी कर तीन टेक्ट्रर ट्राली को चालक सहित पकड़ा था, पुलिस को देखकर ये खेत के रास्ते से भागने लगे थे परन्तु फोर्स की घेराबंदी तोड़ भागने में सफल नहीं हो पाए तीनों ही ट्रेक्टर ट्रालियों पर नम्बर नहीं थे तो चेसिस इंजन नम्बर के आधार पर जब्ती पंचनामा बना तहकीकात की गई उनमें से 1ट्रेक्टर नीले सफेद रंग का स्वराज 744-एफ.ई. इंजन नम्बर 4330088/एसआई 04522 था जिसके चालक का नाम शोकिन शाह पिता शेरू शाह बताया गया 2 रा ट्रेक्टर मेसी फरग्युसन 7250-डीआई लाल रंग का इंजन नं. एसीजे 327ए54271 जिसके चालक का नाम जुबेर खान पिता वहीद खान तथा 3 रा ट्रेक्टर नीले रंग का सोनालिका डीआई-42आरएक्स जिसका इंजन नं. 3100 ईएल123जे 311584 एफ 3 था और इसके चालक का नाम शाहरूख सिया पिता साकीर सिया तीनो निवासी ग्राम अम्बाडा थाना कन्नौद बताया गया।

उक्त टेक्ट्ररो में लगी ट्रालीयों में बालु रेती भरी थी चालको से बालु रेती के भंडारण, परिवहन करने के संबंध में और रायल्टी के बारे में पूछताछ करने पर कोई अनुमति नही होना बताया गया तथा नर्मदा नदी के सिराल्या घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया।
आरोपी चालको के विरूद्ध धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 310/2020, 309/2020 एवं 308/2020 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।माननीय न्यायधीश ने प्रकरण में आरोपियों के जमानत आवेदन निरस्त कर दिये।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास ने विज्ञप्ति में बताया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा 1. अपराध क्रमांक 310/2020 शोकिन शाह पिता शेरू शाह उम्र-30 वर्ष, 2. अपराध क्रमांक 309/2020जुबेर खान पिता वहीद खान उम्र-25 वर्ष, 3.अपराध क्रमांक 308/2020 शाहरूख सिया पिता साकीर सिया उम्र-20 वर्ष, सभी निवासीगण- ग्राम अम्बाड तहसील कन्नौद के जमानत आवेदन सहायक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ तह. खातेगांव के द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किए गये।
शासन की ओर से प्रकरण में रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा पैरवी की गई।

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