हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को तैयार सरकार, मंत्रालय से जारी हुआ SOP अब बाॅल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ( D. M. ) के कोर्ट में।
विश्वव्यापी कोरोना महामारी के खौफ के चलते विगत तकरीबन 50 दिनों से बंद प्रदेश के हेयर कटिंग सलून एवं ब्यूटी पार्लर के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से परिपत्र क्रमांक 168/ 2020/C-2 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं जो कि निम्नानुसार है।
1. बुखार जुकाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
2. हैंड सैनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर ही उपलब्धता एवं उसका उपयोग निश्चित किया जाना होगा।
3. सभी हेयर ड्रेसर एवं उनके स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर वक्त अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग-अलग डिस्पोजेबल तौलिया/ पेपर उपयोग किया जाएगा।
5. सभी उपकरणों एवं औजारों को एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक हेयर कट के पश्चात स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा
1. बुखार जुकाम खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
2. हैंड सैनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर ही उपलब्धता एवं उसका उपयोग निश्चित किया जाना होगा।
3. सभी हेयर ड्रेसर एवं उनके स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर वक्त अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग-अलग डिस्पोजेबल तौलिया/ पेपर उपयोग किया जाएगा।
5. सभी उपकरणों एवं औजारों को एक बार उपयोग करने के बाद सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
6. प्रत्येक हेयर कट के पश्चात स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा
7. सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियां एवं हेंडरेल्स का डिसइन्फेक्शन किया जाना जरूरी होगा।
गृह विभाग ने तो उपरोक्त निर्देशो के साथ हेयर कटिंग सैलून एवन ब्यूटी पार्लर के लिए परिपत्र जिला दंडाधिकारी, कलेक्टर को जारी कर दिया है अब कलेक्टर द्वारा स्थानीय स्थिति का अवलोकन समीक्षा कर आगे कार्यवाही की जाएगी।

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