मरकज जमात से भोपाल आए चार लोग पाजिटिव, एक किलोमीटर कन्टेन्टमैन्ट और 2 किलोमीटर एरिया बफर जोन घोषित।

भोपाल में 31 मार्च को भेजे गए 67 सेम्पल में से चार कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं, कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति के निवास स्थल के चारों ओर एक किलोमीटर एरिया कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित, कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने जारी किए आदेश

भोपाल में विदेशी जमातों में शामिल होने आए जमातियों के सुरक्षा की दृष्टि से 65 व्यक्तियों के सेम्पल लिए गए थे जिनमें से चार कोरोना पाजिटव पाए गए हैं । शेष सेम्पल निगेटिव आए हैं।
जमातियों में से तीन विदेश के नागरिक हैं । एक व्यक्ति भुवनेश्वर उड़ीसा का है । कोरोना पाजिटिव पाए गए सुलेमान- आइबरी कोष्ट, , खिमूव और कोएद बर्मा (म्यांमार), शेख महमूद- भुवनेश्वर उड़ीसा के हैं । 
इन सभी को इलाज के लिए चिरायु अस्पताल में एडमिट किया गया है, इनके साथ वाले सभी लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से कोरेंटाइन किया गया है। 
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोडे ने भोपाल में आज चार व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनके पाए जाने वाली जगह रहमानियां मस्जिद एशबाग क्षेत्र और अहाता रूस्तम खां मस्जिद श्यामला हिल्स भोपाल को इपिक सेंटर घोषित कर उसके आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। 
 क्षेत्र से बाहर आने वाले व्यक्ति को स्कैनिंग कराना अनिवार्य होगा साथ ही क्षेत्र के सभी व्यक्ति 14 दिन तक होम कोरेण्टाइन में होंगे। 
संक्रमित व्यक्ति के स्थल को इपिक सेन्टर घोषित कर उसके आसपास के 50 घरों में स्क्रीनिंग की जाएगी । कंटेनमेंट एरिये में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेपिड रिस्पांस टीम और मेडिकल मोबाइल यूनिट दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करेगी । 
क्षेत्र के सभी लोगों की सतत स्क्रीनिंग की जायेगी, किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत सूचना देना अनिवार्य होगी। 
 पाजीटिव केस के संपर्क वाले लोगों और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक कोरेंटाइन कर प्रतिदिन फौलोअप लिया जायेगा । हैंड हाइजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा । उसके आसपास के 2 किलोमीटर एरिया को बफर जोन घोषित कर दिया गया है । 
नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि कंटेंटमेंट क्षेत्र को सेनिटाइज किया जाए। इसके साथ ही कंटेंटमेंट क्षेत्र के  रास्तों को सील कर दिया जाएगा।
आवश्यक वस्तुओं को लाने के अतिरिक्त किसी को बाहर जाने की अनुमति नही होगी। कंटेन्मेंट क्षेत्र में आवागमन बंद रहेगा। 
एपीसेन्टर घर के आस पास के सभी 50 घरों में  मास्क , हाथ धोना पीपीई गाइड लाइन का पालन कराना अनिवार्य किया जाएगा ।

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